स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान अनुमानित लागत 1,00,000/रुपये तक है तो 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता
विवरण
राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर.ए.एन.) के तहत आने वाली जानलेवा बीमारियों के लिए जहां मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं ऐसे सरकारी अस्पतालों में भर्ती/उपचार पर होने वाले खर्च के एक हिस्से को चुकाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक स्वास्थ्य योजना। केवल वे लोग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.25,000 रुपये और उससे कम है, वे स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एच.एम.डी.जी.) से वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पतालों/संस्थानों सहित सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
फ़ायदे
सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पतालों/संस्थानों सहित सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता।
- यदि इलाज की अनुमानित लागत 1,00,000/रुपये तक है तो 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता .
- यदि इलाज की अनुमानित लागत 1,00,000/- रुपये से ऊपर और 1,50,000/- रुपये तक है तो 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता।.
- यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,50,000/- रुपये से अधिक है तो 1,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता।.
पात्रता
- आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को सरकारी अस्पताल (सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पतालों/संस्थानों सहित) में अस्पताल में भर्ती/उपचार किया जाना चाहिए।
- आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
अपवाद
निम्नलिखित मामले में आवेदक एच.एम.डी.जी. के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं::
- आवर्ती व्यय को शामिल करते हुए लंबे समय तक उपचार की अनुमति नहीं है।
- सामान्य प्रकृति के रोग जिनका इलाज महंगा नहीं है.
- टी.बी. के मामले
- निजी अस्पताल में इलाज होने के मामले में
- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी।.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1:
आवेदन पत्र नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:
https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/4451946500hmdgappl_1_1_0.pdf
आवेदन पत्र का प्रिंट लें और अनिवार्य क्षेत्रों को विधिवत भरें.
विधिवत भरे हुए आवेदन को निम्नलिखित में से किसी एक को जमा करना होगा: अस्पताल के डॉक्टर / एच.ओ.डी. / चिकित्सा अधीक्षक।
आवश्यक दस्तावेज़
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सरकारी अस्पताल/ संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
- रोगी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा है- (क) 75,000/- रुपये, यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,25,000/- रुपये तक है( ख) 1,00,000/- रुपये यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,25,000 रुपये से अधिक है और 1,75,000/- रुपये तक है और (ग) 1,25,000/- रुपये से अधिक है, तो उपचार की अनुमानित लागत 1,25,000/- रुपये है।
- बीडीओ/तहसीलदार/कलेक्टर/एसडीएम (प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का पूरा नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर और पूर्ण आधिकारिक पता उद्धृत करते हुए) से मूल रूप से आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के सभी स्रोतों से व्यवसाय और मासिक / वार्षिक आय के बारे में एक प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड की प्रति।